Hindu Marriage Act 1955 In Hindi वह सब कुछ जो आपको जानना आवश्यक है
यदि आप एक हिंदू हैं और शादी करने की सोच रहे हैं, तो Hindu Marriage Act 1955 in Hindi में जानना आवश्यक है। यह अधिनियम भारत में हिंदू विवाहों के अनुष्ठान और पंजीकरण को नियंत्रित करता है। यह लेख Hindu Marriage Act 1955 के इतिहास, प्रावधानों और कानूनी आवश्यकताओं को विस्तार से आपको जानकारी देगा जिससे की आप Hindu Vivah Adhiniyam को बुहत ही अच्छे से जान जायेंगे और इसके बाद शायद ही आपको कोई और पोस्ट पड़ने की जरुरत पड़े।
Hindu Marriage Act in Hindi / Hindu Vivah Adhiniyam
Hindu Marriage Act 1955 में भारत में हिंदुओं के लिए उनके विवाह, तलाक और उत्तराधिकार के अधिकारों को नियंत्रित करने के लिए एक समान कानून प्रदान करने के लिए बनाया गया था। इसने पारंपरिक हिंदू कानूनों को बदल दिया जो स्वतंत्रता से पहले प्रचलित थे। यह अधिनियम सिखों, जैनियों और बौद्धों सहित सभी हिंदुओं पर लागू होता है, लेकिन मुसलमानों, ईसाइयों और पारसियों पर नहीं।
विवाह के लिए पात्रता / Eligibility for Marriage
Hindu Marriage Act 1955 के तहत शादी की कानूनी उम्र दुल्हन के लिए 18 साल और दूल्हे के लिए 21 साल है। दोनों पक्षों को स्वस्थ दिमाग का होना जरुरी है और संबंध की निषिद्ध सीमा के भीतर नहीं होना चाहिए। यह अधिनियम सपिंडों के बीच विवाह पर प्रतिबंध लगाता है, मतलब की, ऐसे व्यक्ति जो माता-पिता, दादा-दादी और परदादा-दादी सहित तीन पीढ़ी के भीतर एक-दूसरे से संबंधित हैं, और बच्चों, पोते-पोतियों और परदादाओं सहित वंश की दो डिग्री।

विवाह का अनुष्ठान / Wedding Ceremony
हिंदू विवाह धार्मिक या नागरिक समारोहों के माध्यम से संपन्न हो सकते हैं। धार्मिक समारोह में मंत्रों का पाठ और हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार अनुष्ठान करना शामिल है। नागरिक समारोह धार्मिक समारोह का एक सरल संस्करण है और इसमें विवाह अधिकारी की उपस्थिति में विवाह रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना शामिल होता है। विवाह अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट या सरकार द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रार हो सकता है।
विवाह का पंजीकरण / Registration of Marriage
Hindu Marriage Act 1955 के अनुसार विवाह संपन्न होने के 60 दिनों के भीतर विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पंजीकरण उस जिले में विवाह रजिस्ट्रार के कार्यालय में किया जाता है जहां कोई भी पक्ष निवास करता है। पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेजों में पार्टियों की उम्र, पता और पहचान का प्रमाण, शादी का निमंत्रण कार्ड और दो गवाह शामिल हैं।
वैवाहिक अधिकारों की बहाली / Restitution of Conjugal Rights
Hindu Marriage Act 1955 के तहत, यदि कोई भी पक्ष बिना किसी उचित कारण के दूसरे को छोड़ देता है, तो पीड़ित पक्ष वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए याचिका दायर कर सकता है। अदालत प्रतिवादी को वैवाहिक घर लौटने और याचिकाकर्ता के साथ रहने का आदेश दे सकती है। यदि प्रतिवादी अदालत के आदेश का पालन करने में विफल रहता है, तो यह तलाक की डिक्री का कारण बन सकता है।
न्यायिक पृथक्करण / Judicial Separation
यदि पति या पत्नी क्रूरता, परित्याग, व्यभिचार या किसी अन्य वैवाहिक अपराध का दोषी है, तो दूसरा पक्ष न्यायिक पृथक्करण के लिए याचिका दायर कर सकता है। अदालत न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पारित कर सकती है यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि याचिकाकर्ता प्रतिवादी के साथ रहने को तैयार नहीं है। पक्षकार अलग-अलग रह सकते हैं, लेकिन विवाह भंग नहीं होता और वे पुनर्विवाह नहीं कर सकते।
तलाक / Divorce
तलाक विवाह की कानूनी समाप्ति है। Hindu Marriage Act 1955 के तहत, तलाक के लिए कई आधार हैं, जिनमें व्यभिचार, क्रूरता, परित्याग, दूसरे धर्म में परिवर्तन, मानसिक विकार और लाइलाज पागलपन शामिल हैं। तलाक की याचिका शादी के किसी भी पक्ष द्वारा दायर की जा सकती है, और इसे चुनौती दी जा सकती है या निर्विरोध किया जा सकता है। अदालत तलाक की डिक्री पारित कर सकती है यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि विवाह अपरिवर्तनीय रूप से टूट गया है।
रखरखाव / Maintenance
Hindu Marriage Act 1955 अलग होने, तलाक या विवाह के रद्द होने की स्थिति में एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को भरण-पोषण का भुगतान करने का प्रावधान करता है। रखरखाव की राशि विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें पार्टियों की वित्तीय क्षमता, जीवन स्तर, विवाह की अवधि और पार्टियों की उम्र और स्वास्थ्य शामिल हैं।
उत्तराधिकार / Succession
Hindu Marriage Act 1955 निर्वसीयत मरने वाले हिंदू पुरुष की संपत्ति के उत्तराधिकार का प्रावधान करता है। संपत्ति को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच वितरित किया जाता है। कानूनी उत्तराधिकारियों में एक निर्दिष्ट क्रम में पत्नी, बच्चे, माता, पिता और अन्य रिश्तेदार शामिल हैं।
लोप / Lapse
एक विलोपन एक घोषणा है कि विवाह आरंभ से ही शून्य है, अर्थात, इसे ऐसे माना जाता है जैसे कि यह कभी अस्तित्व में ही नहीं था। Hindu Marriage Act 1955 के तहत, विवाह को विभिन्न आधारों पर रद्द किया जा सकता है, जिसमें धोखाधड़ी, बल प्रयोग, नपुंसकता, या पक्षकारों के बीच संबंध की निषिद्ध डिग्री शामिल है।
विशेष विवाह अधिनियम / Special Marriage Act
विशेष विवाह अधिनियम एक धर्मनिरपेक्ष कानून है जो भारत के सभी नागरिकों पर लागू होता है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। यह अंतर-जातीय और अंतर-धार्मिक विवाह सहित दो व्यक्तियों के बीच विवाहों के अनुष्ठान और पंजीकरण का प्रावधान करता है। अधिनियम में पार्टियों को विवाह रजिस्ट्रार को एक महीने का नोटिस देने की आवश्यकता होती है, और विवाह अधिकारी और तीन गवाहों की उपस्थिति में विवाह संपन्न किया जा सकता है।
हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में कितनी धारा है
1955 के हिंदू विवाह अधिनियम में कुल 68 धाराएं हैं। यहां कुछ प्रमुख प्रावधानों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है:
धारा 1-3: इन खंडों में अधिनियम का शीर्षक, सीमा और आवेदन शामिल है।
धारा 4-12: ये खंड एक हिंदू विवाह के लिए शर्तों से निपटते हैं, जिसमें पार्टियों की योग्यता, रिश्तों की निषिद्ध डिग्री और समारोह और रीति-रिवाज शामिल हैं।
धारा 13-16: ये खंड तलाक के आधार और तलाक की याचिका दायर करने की कानूनी प्रक्रियाओं को कवर करते हैं।
धारा 17-22: ये खंड न्यायिक पृथक्करण की अवधारणा, इसके आधार और इसके कानूनी निहितार्थों से संबंधित हैं।
धारा 23-28: ये खंड वैवाहिक अधिकारों की बहाली की अवधारणा और इसके कानूनी निहितार्थों को कवर करते हैं।
धारा 29-30: ये धाराएं तलाक या न्यायिक अलगाव की स्थिति में पति या पत्नी को देय भरण-पोषण और गुजारा भत्ता से संबंधित हैं।
धारा 31-36: ये धाराएं विवाह के बच्चों की हिरासत और संरक्षकता से संबंधित हैं।
धारा 37-40: ये खंड विशेष विवाह की अवधारणा को कवर करते हैं, जो विभिन्न धर्मों या समुदायों से संबंधित दो व्यक्तियों के बीच विवाह है।
धारा 41-44: ये धाराएं विवाह के पंजीकरण और विवाह रजिस्टर के रखरखाव को कवर करती हैं।
धारा 45-68: ये धाराएं विविध प्रावधानों से संबंधित हैं, जिसमें कानून और तथ्य के सवालों को तय करने के लिए अदालतों की शक्ति, पूर्व-मौजूदा कानूनों पर अधिनियम का प्रभाव, और केंद्र सरकार की शक्तियों को लागू करने के लिए नियम बनाने की शक्ति शामिल है। कार्यवाही करना।
निष्कर्ष / Conclusion
Hindu Marriage Act 1955 एक आवश्यक कानून है जो भारत में हिंदू विवाहों के अनुष्ठान, पंजीकरण और विघटन को नियंत्रित करता है। यह विवाह के पक्षों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है, जिसमें उनके उत्तराधिकार और रखरखाव के अधिकार शामिल हैं। अधिनियम के प्रावधानों को समझना किसी भी हिंदू के लिए शादी करने या तलाक लेने की योजना बनाने के लिए महत्वपूर्ण है।
पूछे जाने वाले प्रश्न / FAQ’s
हिंदू विवाह कौन कर सकता है?
एक हिंदू विवाह एक पुजारी या सरकार द्वारा नियुक्त विवाह अधिकारी द्वारा संपन्न किया जा सकता है।
Hindu Marriage Act 1955 के तहत तलाक के आधार क्या हैं?
Hindu Vivah Adhiniyam के तहत तलाक के आधार में क्रूरता, व्यभिचार, परित्याग, मानसिक विकार और लाइलाज पागलपन शामिल हैं।
क्या Hindu Marriage Act 1955 के तहत एक हिंदू गैर-हिंदू से शादी कर सकता है?
नहीं, Hindu Vivah Adhiniyam केवल हिंदुओं, सिखों, जैनियों और बौद्धों पर लागू होता है। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत एक हिंदू गैर-हिंदू से शादी कर सकता है।
Hindu Marriage Act 1955 के तहत विवाह के लिए कानूनी उम्र क्या है?
Hindu Vivah Adhiniyam के तहत शादी की कानूनी उम्र दुल्हन के लिए 18 साल और दूल्हे के लिए 21 साल है।
क्या Hindu Marriage Act 1955 के तहत हिंदू विवाह को पंजीकृत करना अनिवार्य है?
हाँ, विवाह के 60 दिनों के भीतर Hindu Vivah Adhiniyam के तहत एक हिंदू विवाह को पंजीकृत करना अनिवार्य है।
Hindu Marriage Act 1955 क्या है?
Hindu Vivah Adhiniyam भारत में एक कानूनी ढांचा है जो हिंदू विवाहों के अनुष्ठान, पंजीकरण और विघटन को नियंत्रित करता है। यह विवाह के पक्षों के अधिकारों और कर्तव्यों, उनके रखरखाव और उत्तराधिकार के अधिकारों और विवाह को पंजीकृत करने और भंग करने की प्रक्रियाओं को रेखांकित करता है।
हिंदू विवाह अधिनियम किस पर लागू होता है?
Hindu Vivah Adhiniyam सिख, जैन और बौद्ध सहित पूरे भारत में सभी हिंदुओं पर लागू होता है।
एक वैध हिंदू विवाह के लिए क्या शर्तें हैं?
एक वैध हिंदू विवाह की शर्तों में विवाह करने की क्षमता, विवाह के लिए सहमति, संबंधों की निषिद्ध डिग्री और एक विवाह शामिल हैं।
हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक के आधार क्या हैं?
हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक के आधार में व्यभिचार, क्रूरता, परित्याग और लाइलाज पागलपन शामिल हैं।
विशेष विवाह अधिनियम क्या है?
विशेष विवाह अधिनियम भारत में एक धर्मनिरपेक्ष कानून है जो भारत के सभी नागरिकों पर लागू होता है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। यह विभिन्न धर्मों या राष्ट्रीयताओं के पक्षों के बीच विवाहों के अनुष्ठापन, पंजीकरण और विघटन का प्रावधान करता है।
हिंदू विवाह के पंजीकरण की समय सीमा क्या है?
हिंदू विवाह के पंजीकरण की समय सीमा विवाह की तारीख से 60 दिन है।
हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विवाह के पक्षकारों के अधिकार और कर्तव्य क्या हैं?
हिंदू विवाह अधिनियम विवाह के पक्षों के अधिकारों और कर्तव्यों को रेखांकित करता है, जिसमें पत्नी के भरण-पोषण का अधिकार और पति की अपनी पत्नी और बच्चों के भरण-पोषण की जिम्मेदारी शामिल है।
क्या एक हिंदू महिला अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती है?
हां, हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक हिंदू महिला अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती है।
हिंदू विवाह अधिनियम के तहत न्यायिक पृथक्करण क्या है?
न्यायिक अलगाव विवाह के पक्षकारों का एक अस्थायी अलगाव है। न्यायिक पृथक्करण के आधारों में क्रूरता और परित्याग शामिल हैं।
हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है?
Hindu Vivah Adhiniyam के तहत तलाक प्राप्त करने की प्रक्रिया में उपयुक्त अदालत में तलाक के लिए याचिका दायर करना, तलाक के आधार का समर्थन करने के लिए साक्ष्य प्रदान करना और अदालती सुनवाई में भाग लेना शामिल है।
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हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में कितनी धारा है?
1955 के हिंदू विवाह अधिनियम में कुल 68 खंड हैं, जो हिंदू विवाह के विभिन्न पहलुओं को कवर करते हैं, जैसे विवाह की शर्तें, विवाह का पंजीकरण, वैवाहिक अधिकारों की बहाली, न्यायिक अलगाव, तलाक, रखरखाव और बच्चों की हिरासत, आदि।
हिंदू विवाह अधिनियम 1955 क्या कहता है?
हिंदू विवाह अधिनियम भारत में एक कानूनी ढांचा है जो हिंदू विवाहों के अनुष्ठान, पंजीकरण और विघटन को नियंत्रित करता है। यह विवाह के पक्षों के अधिकारों और कर्तव्यों, उनके रखरखाव और उत्तराधिकार के अधिकारों और विवाह को पंजीकृत करने और भंग करने की प्रक्रियाओं को रेखांकित करता है।
हिंदू विवाह अधिनियम 1955 कब लागू हुआ?
हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था और 18 मई, 1955 को लागू हुआ। यह प्राथमिक कानून है जो भारत में हिंदू विवाहों को नियंत्रित करता है और इसके अधिनियमन के बाद से कई बार संशोधित किया गया है।